शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का तबादलों को लेकर चल रहा इंतजार
आखिरकार खत्म हो गया है। विभाग में कार्यरत प्रिंसिपल, एचएम, लेक्चरर और
सैकंड ग्रेड टीचर्स तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
आवेदन की प्रक्रिया तीन फ्रेज में पूरी होगी। इससे पहले प्रिंसिपल-एचएम 9 सितंबर तक आवेदन कर चुके हैं। अब सैकंड ग्रेड शिक्षक 19 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए शिक्षकों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन तबादले किस आधार पर होंगे। इसे लेकर फिलहाल कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे शिक्षक गृह जिले में आना चाहते हैं। प्रोबेशनकाल में चल रहे शिक्षकों को भी स्थानांतरण का इंतजार है। काउंसलिंग से जिले से बाहर गए शिक्षक भी सुविधाजनक स्थान पर आना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों से समायोजित शिक्षक शहरी क्षेत्र में तबादला चाहते हैं। ट्रांसफर के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर पर सुबह 10 से रात 12 बजे तक किए जाएंगे। टीचर्स की ट्रांसफर अर्जी पर कार्यवाही शाला दर्पण में दर्ज विवरण के आधार पर ही होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध निर्देश जारी किए हैं। निदेशक की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिए आवेदन केवल एक प्रक्रिया है यह स्थानांतरण का अधिकार नहीं है।
आवेदन की प्रक्रिया तीन फ्रेज में पूरी होगी। इससे पहले प्रिंसिपल-एचएम 9 सितंबर तक आवेदन कर चुके हैं। अब सैकंड ग्रेड शिक्षक 19 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए शिक्षकों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन तबादले किस आधार पर होंगे। इसे लेकर फिलहाल कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे शिक्षक गृह जिले में आना चाहते हैं। प्रोबेशनकाल में चल रहे शिक्षकों को भी स्थानांतरण का इंतजार है। काउंसलिंग से जिले से बाहर गए शिक्षक भी सुविधाजनक स्थान पर आना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों से समायोजित शिक्षक शहरी क्षेत्र में तबादला चाहते हैं। ट्रांसफर के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर पर सुबह 10 से रात 12 बजे तक किए जाएंगे। टीचर्स की ट्रांसफर अर्जी पर कार्यवाही शाला दर्पण में दर्ज विवरण के आधार पर ही होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध निर्देश जारी किए हैं। निदेशक की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिए आवेदन केवल एक प्रक्रिया है यह स्थानांतरण का अधिकार नहीं है।
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