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लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| हाईकोर्ट ने पचास से अधिक अभ्यर्थियों को राहत दी
है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विभाग द्वारा नए प्रोबेशनर नहीं मानने और
पहले समान पद पर किए गए कार्य को जोड़ते हुए वरीयता सहित वेतन श्रृंखला
देने के आदेश दिए हैं।