जोधपुर. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के लेवल प्रथम
के तहत चयनित 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से हाईकोर्ट ने एक बार फिर रोक
हटा दी है। कोर्ट ने 5 दिन पहले 13 फरवरी को ही नियुक्तियों पर रोक लगाई
थी। हालांकि जस्टिस संगीत लोढ़ा व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने 12 अप्रैल 2018
को नॉन टीएसपी व टीएसपी एरिया के लिए जारी की गई विज्ञप्ति के तहत
नियुक्तियों को अपील के निर्णयधीन रखा है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध रेस्पोंडेंट्स की पात्रता को सरकार एकलपीठ के दिए गए निर्देश के अनुसार कंसीडर करने से बाधित नहीं करेगी। उधर, कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि प्रतापगढ़ निवासी रेस्पोडेंट मनीष कुमार नागदा ने नॉन टीएसपी एरिया के लिए जारी की गई विज्ञप्ति के तहत आवेदन किया था, लेकिन बाद में यह टीएसपी में आ गया। इसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आवेदन नॉन टीएसपी एरिया से टीएसपी एरिया में कंसीडर करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है।
इससे पहले 8 फरवरी को हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद 12 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश संबंधित जिला परिषद सीईओ को जारी कर दिए थे। लेकिन 13 फरवरी को कोर्ट ने नियुक्तियों पर फिर से रोक लगाते हुए 18 फरवरी तक कोई भी नए नियुक्ति आदेश जारी नहीं करन को कहा था।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध रेस्पोंडेंट्स की पात्रता को सरकार एकलपीठ के दिए गए निर्देश के अनुसार कंसीडर करने से बाधित नहीं करेगी। उधर, कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि प्रतापगढ़ निवासी रेस्पोडेंट मनीष कुमार नागदा ने नॉन टीएसपी एरिया के लिए जारी की गई विज्ञप्ति के तहत आवेदन किया था, लेकिन बाद में यह टीएसपी में आ गया। इसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आवेदन नॉन टीएसपी एरिया से टीएसपी एरिया में कंसीडर करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है।
इससे पहले 8 फरवरी को हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद 12 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश संबंधित जिला परिषद सीईओ को जारी कर दिए थे। लेकिन 13 फरवरी को कोर्ट ने नियुक्तियों पर फिर से रोक लगाते हुए 18 फरवरी तक कोई भी नए नियुक्ति आदेश जारी नहीं करन को कहा था।
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