बालोतरा | पातेयवेतन पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक मिडिल स्कूल प्रधानाध्यापकों को द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति 2009 से करने के आदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। राजस्थान शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष कांतिलाल व्यास ने बताया की सूरज जैन प्रधानाध्यापिका पचपदरा
की ओर से पदोन्नति एवं उच्च वेतन शृंखला का वेतन दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता के समक्ष अपील संख्या 37032016 दायर की थी। अपील की सुनवाई के तहत उच्च न्यायालय ने मुकदमा संख्या 65472011 विजय कुमार डामोर के निर्णयानुसार सूरजा जैन की डीपीसी एवं पदोन्नति के समस्त लाभ 2009 से देने का निर्णय सुनाया। इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट सुशील सोलंकी ने की। अगर राज्य सरकार इस निर्णय को मानकर लागू करती है, तो पातेय वेतन पर कार्यरत हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
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की ओर से पदोन्नति एवं उच्च वेतन शृंखला का वेतन दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता के समक्ष अपील संख्या 37032016 दायर की थी। अपील की सुनवाई के तहत उच्च न्यायालय ने मुकदमा संख्या 65472011 विजय कुमार डामोर के निर्णयानुसार सूरजा जैन की डीपीसी एवं पदोन्नति के समस्त लाभ 2009 से देने का निर्णय सुनाया। इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट सुशील सोलंकी ने की। अगर राज्य सरकार इस निर्णय को मानकर लागू करती है, तो पातेय वेतन पर कार्यरत हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
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