अलवर | शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत नौकरी हासिल करने वाले ऐसे
अभ्यर्थी जिनकी डिग्री अन्य राज्य की है, उनकी डिग्रियों की जांच के लिए 2
महीने का समय दिया गया है।
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन अभ्यर्थियों की उपाधियों का संबंधित बोर्ड अथवा विवि से सत्यापन नहीं करवाया गया, ऐसे अभ्यर्थियों की उपाधियों को संबंधित बोर्ड या विवि को रजिस्टर्ड डाक भेज सत्यापन कराएं। ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक है तो कार्यालय स्तर पर कर्मचारी भेजकर सत्यापन कराएं। निदेशक ने कहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी 2 महीने में ऐसे अभ्यर्थियों की उपाधि, अंकतालिकाओं का राज्य के बाहर के बोर्ड से अनिवार्य रूप से सत्यापन करना लें। यदि निर्धारित अवधि में सत्यापन पूरा नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीईओ की होगी। इसके अलावा नौकरी मिलने के बाद अभी तक पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को सरकार ने 30 दिन का समय दिया है। आदेशों में कहा है कि डीईओ अभ्यर्थियों को पाबंद करें कि वे पुलिस वेरीफिकेशन कराएं। यदि कोई नहीं कराता है तो उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करें। यदि किसी ने पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आवेदन किया हुआ है और पुलिस अधीक्षक स्तर से प्रकरण लंबित है तो एसपी को उक्त प्रकरण का पत्र भेजकर वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरा कराएं। जिनके पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं या अभ्यर्थी किसी प्रकरण में सजायाप्ता रहा है तो प्रत्येक प्रकरण कार्मिक विभाग के परिपत्रों के तहत परीक्षण करें। यदि कोई अपात्र मिलता है तो सुनवाई का अवसर देते हुए उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई कराएं।
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन अभ्यर्थियों की उपाधियों का संबंधित बोर्ड अथवा विवि से सत्यापन नहीं करवाया गया, ऐसे अभ्यर्थियों की उपाधियों को संबंधित बोर्ड या विवि को रजिस्टर्ड डाक भेज सत्यापन कराएं। ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक है तो कार्यालय स्तर पर कर्मचारी भेजकर सत्यापन कराएं। निदेशक ने कहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी 2 महीने में ऐसे अभ्यर्थियों की उपाधि, अंकतालिकाओं का राज्य के बाहर के बोर्ड से अनिवार्य रूप से सत्यापन करना लें। यदि निर्धारित अवधि में सत्यापन पूरा नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीईओ की होगी। इसके अलावा नौकरी मिलने के बाद अभी तक पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को सरकार ने 30 दिन का समय दिया है। आदेशों में कहा है कि डीईओ अभ्यर्थियों को पाबंद करें कि वे पुलिस वेरीफिकेशन कराएं। यदि कोई नहीं कराता है तो उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करें। यदि किसी ने पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आवेदन किया हुआ है और पुलिस अधीक्षक स्तर से प्रकरण लंबित है तो एसपी को उक्त प्रकरण का पत्र भेजकर वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरा कराएं। जिनके पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं या अभ्यर्थी किसी प्रकरण में सजायाप्ता रहा है तो प्रत्येक प्रकरण कार्मिक विभाग के परिपत्रों के तहत परीक्षण करें। यदि कोई अपात्र मिलता है तो सुनवाई का अवसर देते हुए उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई कराएं।
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