स्टाफिंग पैटर्न के तहत संबंधित राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल का
सीनियर टीचर हटेगा। जो लेवल-2 का है, लेकिन लेवल-1 में पद विरुद्ध कार्य
कर रहा है।
उसकाे काउंसलिंग के माध्यम से नए स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान के बाद सर्वाधिक हिंदी विषय के शिक्षक हैं। हालांकि इसमें सर्वाधिक सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर्स का हटना तय माना जा रहा है।
पद खाली नहीं, समायोजित करना मुश्किल
कांग्रेस सरकार ने चार साल बाद स्टाफिंग पैटर्न के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग की योजना बनाई है, लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय के लेवल-2 के पद जिले में ही खाली नहीं हैं। ऐसे में अब इनको कहा समायोजित करें। यह चुनौती बन गया है।
6-डी में कर दिए थे ट्रांसफर
पंचायतीराज से शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेने के लिए 6-डी की काउंसलिंग की थी। इसमें उन शिक्षकों को लिया जो पहले से शिक्षा विभाग में है। कई शिक्षकों का 6-डी के नाम पर स्थानांतरण व समायोजन भी कर दिया। वो भी डीईओ प्रारंभिक की जगह डीईओ माध्यमिक ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा नियम नहीं है।
ये हैं नियम
स्टाफिंग पैटर्न के तहत संबंधित शिक्षकों अपने पीईईओ के अधीन स्कूल में रिक्त पद होने पर। अगर वहां पद रिक्त नहीं तो अपनी ग्राम पंचायत वहां भी पोस्ट खाली नहीं तो नजदीक की ग्राम पंचायत फिर ब्लॉक और फिर नजदीकी ब्लॉक में भेजने का नियम है।
सरकार गाइडलाइन तय नहीं कर पा रही है
राज्य सरकार शिक्षकों की स्टाफिंग पैटर्न की काउंसलिंग को लेकर सही गाइडलाइन भी तय नहीं कर पा रही है। जब सामाजिक विज्ञान के लेवल-2 के पद ही रिक्त नहीं है तो इन शिक्षकों को समायोजित कहां करेंगे। - भंवरलाल काला, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
उसकाे काउंसलिंग के माध्यम से नए स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान के बाद सर्वाधिक हिंदी विषय के शिक्षक हैं। हालांकि इसमें सर्वाधिक सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर्स का हटना तय माना जा रहा है।
पद खाली नहीं, समायोजित करना मुश्किल
कांग्रेस सरकार ने चार साल बाद स्टाफिंग पैटर्न के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग की योजना बनाई है, लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय के लेवल-2 के पद जिले में ही खाली नहीं हैं। ऐसे में अब इनको कहा समायोजित करें। यह चुनौती बन गया है।
6-डी में कर दिए थे ट्रांसफर
पंचायतीराज से शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेने के लिए 6-डी की काउंसलिंग की थी। इसमें उन शिक्षकों को लिया जो पहले से शिक्षा विभाग में है। कई शिक्षकों का 6-डी के नाम पर स्थानांतरण व समायोजन भी कर दिया। वो भी डीईओ प्रारंभिक की जगह डीईओ माध्यमिक ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा नियम नहीं है।
ये हैं नियम
स्टाफिंग पैटर्न के तहत संबंधित शिक्षकों अपने पीईईओ के अधीन स्कूल में रिक्त पद होने पर। अगर वहां पद रिक्त नहीं तो अपनी ग्राम पंचायत वहां भी पोस्ट खाली नहीं तो नजदीक की ग्राम पंचायत फिर ब्लॉक और फिर नजदीकी ब्लॉक में भेजने का नियम है।
सरकार गाइडलाइन तय नहीं कर पा रही है
राज्य सरकार शिक्षकों की स्टाफिंग पैटर्न की काउंसलिंग को लेकर सही गाइडलाइन भी तय नहीं कर पा रही है। जब सामाजिक विज्ञान के लेवल-2 के पद ही रिक्त नहीं है तो इन शिक्षकों को समायोजित कहां करेंगे। - भंवरलाल काला, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
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