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तलाकशुदा ने पुनर्विवाह किया, काेर्ट ने नियुक्ति के लिए योग्य माना

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 से संबंधित रिट याचिका की
सुनवाई करते हुए भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक तलाकशुदा रही अभ्यर्थी को बाद में पुनर्विवाह करने के बावजूद तलाकशुदा दर्जे के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार माना है। साथ ही अभ्यर्थी अगर मेरिट में आती है तो अगले आठ सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता कायनात की ओर से अधिवक्ता रिपुदमन सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला जयपुर स्थित खंडपीठ द्वारा रश्मि अग्रवाल मामले में 18 अप्रैल 2017 को जारी आदेश से कवर होता है।

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