लीगलरिपोर्टर| जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए तृतीय श्रेणी
शिक्षक भर्ती के लिए जारी संशोधित विज्ञप्ति वर्ष 2016 के तहत
याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता पृथ्वीसिंह अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ ने कोर्ट को बताया कि पूर्व मेें 6 जुलाई 2016 को निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए सीधी भर्ती जारी की गई थी, इसके तहत याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय स्तर हेतु आवेदन भी किया था। तत्पश्चात न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण डीबी अपील याचिका शेरसिंह अन्य में दिए गए निर्णय की पालना में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 (संशोधित) 11 सितंबर 2017 को जारी की गई, इसके तहत कक्षा 6 से 8 स्तर द्वितीय के लिए वांछित योग्यता बीएड, आरटेट/रीट स्नातक में संबंधित विषय के आधार पर अॉनलाइन आवेदन मांगे गए।
अधिवक्ता ने कहा कि संशोधित विज्ञप्ति में अधिकतम विज्ञापित पद अंग्रेजी विज्ञान-गणित विषय के लिए जारी किए गए एवं वांछित संशोधित योग्यता अनुसार वे ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने योग्य हैं, जिनके स्नातक स्तर में अंग्रेजी अथवा संबंधित विषय है। याचिकाकर्ताओं द्वारा स्नातक वाणिज्य कला विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई है, इस कारण आॅनलाइन आवेदन में दर्शाए गए प्रपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता यह आवेदन करने में असमर्थ हैं। अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि कोर्ट आदेशानुसार कमेटी गठित की गई एवं संबंधित वांछित योग्यता के नियमों में संशोधन के आधार पर परिवर्तन करने के कारण, याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया में आवेदन से वंचित किए गए हैं, परंतु यह भी बताया गया कि यह संशोधन को वर्ष 2016 की विज्ञप्ति में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सुनवाई करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिकाकर्ता पृथ्वीसिंह अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ ने कोर्ट को बताया कि पूर्व मेें 6 जुलाई 2016 को निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए सीधी भर्ती जारी की गई थी, इसके तहत याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय स्तर हेतु आवेदन भी किया था। तत्पश्चात न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण डीबी अपील याचिका शेरसिंह अन्य में दिए गए निर्णय की पालना में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 (संशोधित) 11 सितंबर 2017 को जारी की गई, इसके तहत कक्षा 6 से 8 स्तर द्वितीय के लिए वांछित योग्यता बीएड, आरटेट/रीट स्नातक में संबंधित विषय के आधार पर अॉनलाइन आवेदन मांगे गए।
अधिवक्ता ने कहा कि संशोधित विज्ञप्ति में अधिकतम विज्ञापित पद अंग्रेजी विज्ञान-गणित विषय के लिए जारी किए गए एवं वांछित संशोधित योग्यता अनुसार वे ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने योग्य हैं, जिनके स्नातक स्तर में अंग्रेजी अथवा संबंधित विषय है। याचिकाकर्ताओं द्वारा स्नातक वाणिज्य कला विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई है, इस कारण आॅनलाइन आवेदन में दर्शाए गए प्रपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता यह आवेदन करने में असमर्थ हैं। अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि कोर्ट आदेशानुसार कमेटी गठित की गई एवं संबंधित वांछित योग्यता के नियमों में संशोधन के आधार पर परिवर्तन करने के कारण, याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया में आवेदन से वंचित किए गए हैं, परंतु यह भी बताया गया कि यह संशोधन को वर्ष 2016 की विज्ञप्ति में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सुनवाई करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
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