चौदह माह से लंबित पंचायती राज विभाग की ओर से
आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की कवायद
शुरू हो गई है। परिणाम को लेकर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) की
आरक्षण संबंधी समस्या को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है।
आरटेट में आरक्षण
- 40 अंक पर नि:शक्तजन पास
- 45 अंक पर एससी, एसटी महिला और विधवा, परित्यकता पास
- 50 अंक पर एससी, एसटी, ओबीसी पुरूष व सामान्य महिला पास
परीक्षा की स्थिति
- 11 अक्टूबर 2013 को हुई थी परीक्षा
- 20 हजार थे पद, जिनमें 11 हजार पांचवीं तक के स्कूलों के थे
- 5.5 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे
- 60 प्रतिशत अंक वालों का परिणाम जारी किया गया तो करीब 14 हजार छात्र ही इस दायरे में आएंगे
सरकार की योजना के तहत फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम निकालकर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। टेट में आरक्षण प्राप्त शेष अभ्यर्थियों का परिणाम रोका जाएगा और उनकी सीटें रिक्त रखी जा सकती हैं। शेष अभ्यर्थियों का परिणाम इस मामले में लंबित एसएलपी पर फैसले के बाद आएगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में अंतिम राय बन गई है। अब आगे की प्रक्रिया पर हरी झंडी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की राय ली जा रही है। राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए दिल्ली में मौजूद हैं।
यह है विवाद
आरटेट पास कर चुके अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में उपस्थित हुए थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के नियम के तहत आरटेट में 60 प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता है। जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण दिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे गलत ठहराया था। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है।
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