राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को हाउस अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग में
जयपुर में मकान होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में क्वार्टर अलॉट होने के
मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कमेटी ने प्रस्ताव रखा कि जो शिक्षक आयकर अधिनियम
की धारा 24 एवं 80सी के तहत होम लोन एवं उसके ब्याज पर आयकर में छूट
प्राप्त करते हैं वे यूनिवर्सिटी कैम्पस में क्वार्टर लेने के लिए योग्य
नहीं माने जाएंगे।
वहीं क्वार्टर के आवेदन के समय शिक्षकों कर्मचारियों को होम लोन की भी घोषणा करनी होगी।
कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार, 2016 सत्र में यूनिवर्सिटी में शिक्षकों, कर्मचारियों से हाउस अलॉटमेंट के लिए आवेदन ही नहीं लिये गए थे। उसके बावजूद कई ऐसे शिक्षक थे जिन्हें हाउस अलॉट हुए थे। अब 2017 में नया प्रस्ताव बनाकर शिक्षकों कर्मचारियों से नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। हाउस अलॉटमेंट एक्ट के नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर हाउस अलॉट किए जाएंगे। वहीं कैम्पस में कई क्वार्टर ऐसे भी हैं, जो शिक्षकों को अलॉट होने के बाद भी उन पर कब्जा नहीं लिया गया था, उनका अलॉटमेंट निरस्त किया जाएगा।
वहीं क्वार्टर के आवेदन के समय शिक्षकों कर्मचारियों को होम लोन की भी घोषणा करनी होगी।
कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार, 2016 सत्र में यूनिवर्सिटी में शिक्षकों, कर्मचारियों से हाउस अलॉटमेंट के लिए आवेदन ही नहीं लिये गए थे। उसके बावजूद कई ऐसे शिक्षक थे जिन्हें हाउस अलॉट हुए थे। अब 2017 में नया प्रस्ताव बनाकर शिक्षकों कर्मचारियों से नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। हाउस अलॉटमेंट एक्ट के नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर हाउस अलॉट किए जाएंगे। वहीं कैम्पस में कई क्वार्टर ऐसे भी हैं, जो शिक्षकों को अलॉट होने के बाद भी उन पर कब्जा नहीं लिया गया था, उनका अलॉटमेंट निरस्त किया जाएगा।
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