जूनियर अकाउंटेट भर्ती परीक्षा 2013 का एक बार फिर से परीक्षा परिणाम जारी होगा. हाई कोर्ट ने मंगलवार को भर्ती परीक्षा में शामिल एक सवाल को डिलीट करते
हुए दोबारा से परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट
ने आरपीएससी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए उस पर 5 लाख रुपए का
जुर्माना भी लगाया है.
मामले में याचिकाकर्ता देवेश कुमार की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि पार्थी का पहले परिणाम में मैरिट में नम्बर आ गया था, लेकिन बाद में रिवाइज रिजल्ट में उसको बाहर कर दिया गया. जिस पर उसने परीक्षा के सवाल नम्बर 56 को चैलेंज किया था.
हमने कोर्ट में बताया कि आरपीएससी की थर्ड एक्सपर्ट कमेटी ने सवाल में दो ऑप्शन को सही मानते हुए उसे विवादस्पद माना था, लेकिन आयोग ने फिर भी सवाल को डिलीट नहीं किया. इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सवाल को डिलीट करते हुए दोबारा परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.
वहीं कोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी परीक्षा कराने के काबिल ही नहीं है. यही वजह है कि आज तक आरपीएससी की एक भी परीक्षा विवादों से परे नहीं रही.
मामले में याचिकाकर्ता देवेश कुमार की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि पार्थी का पहले परिणाम में मैरिट में नम्बर आ गया था, लेकिन बाद में रिवाइज रिजल्ट में उसको बाहर कर दिया गया. जिस पर उसने परीक्षा के सवाल नम्बर 56 को चैलेंज किया था.
हमने कोर्ट में बताया कि आरपीएससी की थर्ड एक्सपर्ट कमेटी ने सवाल में दो ऑप्शन को सही मानते हुए उसे विवादस्पद माना था, लेकिन आयोग ने फिर भी सवाल को डिलीट नहीं किया. इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सवाल को डिलीट करते हुए दोबारा परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.
वहीं कोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी परीक्षा कराने के काबिल ही नहीं है. यही वजह है कि आज तक आरपीएससी की एक भी परीक्षा विवादों से परे नहीं रही.
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