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आरपीएससी की कार्यशैली पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, लगाया पांच लाख का जुर्माना

जयपुर। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती-2013 को लेकर कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आयोग पर पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है।
कोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती-2013 परीक्षा के एक विवादित प्रश्न को भी हटा दिया है और आयोग को नए सिरे से परिणाम जारी करने को कहा है।
कोर्ट में आरपीएससी ने विवादित प्रश् न नहीं हटाने को लेकर कहा कि तीन में से दो कमेटियों की एक राय को देखते हुए प्रश्न नहीं हटाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा परीक्षा क्या कोई राजनीतिक मंच है जो बहुमत के आधार पर प्रश्न नहीं हटाने का फैसला ले लिया। न्यायाधीश कंवलजीत सिंह अहलुवालिया ने देवेश कुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। विवादित प्रश् न को लेकर सुनवाई के दौरान सामने आया कि इस प्रश्न के लिए पहले से दो एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है और संशोधित परिणाम जारी हो चुका है।

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