About Us

Sponsor

कोर्ट ने मांगा जवाब अराजपत्रितअधिकारी वर्ग के अभ्यर्थियों के पद रिजर्व नहीं रखने को चुनौती

जोधपुर | आरएएस भर्ती परीक्षा 2013 में अराजपत्रित अधिकारी कोटे में 7% पद रिजर्व नहीं रखने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के साथ 13 पद खाली रखने को कहा है।
याचिकाकर्ता श्यामप्रताप सिंह की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर करणीदान सिंह चारण ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ नियम 1999 (सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) में अराजपत्रित अधिकारी वर्ग कोटे में प्रत्येक कैडर के पदों के विरुद्ध सात प्रतिशत पद आरक्षित रखने का प्रावधान है। आरपीएससी ने 24 नवंबर 2015 को रिक्त पदों का केटेगरी वाइज वर्गीकरण किया। इसके अनुसार राजस्थान लेखा सेवा में कुल पदों के विरुद्ध आठ पद अराजपत्रित अधिकारी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व होने चाहिए, मगर रिजर्व नहीं किए गए। इसी तरह राजस्थान परिवहन सेवा में दो पद, राजस्थान महिला बाल विकास सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा राजस्थान श्रम सेवा में भी एक-एक पद रिजर्व होना था मगर नहीं किया गया। 346 कुल पदों के विरुद्ध केवल 10 पद ही रिजर्व किए गए हैं। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए कार्मिक विभाग आरपीएससी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा। राजस्थान लेखा सेवा में आठ, राजस्थान परिवहन सेवा में दो, राजस्थान महिला बाल विकास सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा राजस्थान श्रम सेवा में एक-एक पद यानि कुल तेरह पद खाली रखने के लिए भी कहा है।

No comments:

Post a Comment

Photography

Recent

Recent Posts Widget
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Important News

Popular Posts