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स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित

आरपीएससी ने कोर्ट में जवाब पेश कर बताया कि आंसर-की जारी करने के लिए परिणाम के बाद सभी से आपत्तियां मांगी गई थी। एक्सपर्ट कमेटी से सवालों की जांच कराने के बाद कमेटी की अनुशंसा पर उन सवालों को डिलीट कर बोनस अंक दे दिए गए हैं।
इस पर अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने कोर्ट को बताया कि सवालों के विकल्प और उत्तर कुंजी में कमियां होने के आधार पर ही हाईकोर्ट में चयन सूची को चुनौती दी गई है। चूंकि गलत सवालों को डिलीट कर आयोग ने बोनस अंक तो दे दिए है लेकिन जिन सवालों के विकल्प सही होते हुए भी गलत विकल्प के आधार पर अंक दिए गए है जो पूर्णतया गलत है। आयोग ने कुछ सवाल तो अपनी पुरानी भर्ती परीक्षाओं में और 2015 की भर्ती के अन्य विषयों में उन्हीं सवालों के सही जवाब माने है अतः भर्ती परीक्षा संदेह के दायरे में है।

गलत परिणाम जारी होने से चयन से हुए वंचित

आयोगद्वारा आपत्तियां मांगने के बाद 18 नवंबर 2016 को पुन संशोधित उत्तर कुंजी जारी की। इसमें भी आयोग द्वारा फिर से कुछ सवालों के गलत जवाब में कोई सुधार नहीं करते हुए एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नयी उत्तर कुंजी जारी कर दी, जिससे उक्त सभी प्रार्थीगण बहुत ही कम अंकों से अंतिम चयन सूची से बाहर हो गए। इस पर प्रार्थीगण ने हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की। हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची पर रोक लगा दी थी साथ ही आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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