तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के लेवल प्रथम में ऑफलाइन आवेदन करने वाले
ऐसे अभ्यर्थी, जो बीएसटीसी अंतिम वर्ष में है, उन्हें मेरिट में शामिल करने
के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिकाकर्ता कैलाश माली अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओपी सांगवा ने याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बीएसटीसी के ऑफलाइन अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में आवेदन किया था मगर आवेदन नहीं लिए, इस पर हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन सभी याचिकाकर्ताओं को मेरिट में शामिल करने के लिए आदेश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिकाकर्ता कैलाश माली अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओपी सांगवा ने याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बीएसटीसी के ऑफलाइन अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में आवेदन किया था मगर आवेदन नहीं लिए, इस पर हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन सभी याचिकाकर्ताओं को मेरिट में शामिल करने के लिए आदेश दिए हैं।
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