भास्करसंवाददाता | पाली पंचायती राज विभाग के बाद शिक्षा विभाग ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती
प्रक्रिया में संशोधन कर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चयन प्रक्रिया
पूरी करने के लिए शिक्षा विभाग ने 17 फरवरी को विद्यालय विकास एवं प्रबंधन
समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति; एसडीएमसी की बैठक आयोजित करने के निर्देश
दिए हैं।
इस बार ग्राम पंचायत सहायक भर्ती का जिम्मा ग्राम पंचायत से छानकर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समितियों की कार्यकारी समिति को दिया है। इसके लिए सरकार ने पंचायतराज एक्ट के नियमों में संशोधन कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नया पद सृजित किया है। भर्ती अस्थायी तौर पर एक साल के लिए होगी। छह रुपए मानदेय मिलेगा। भुगतान ग्राम पंचायत करेगी। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सीनियर सैकंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ अभ्यर्थी को जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस जिले का निवासी होना जरूरी है।
27 हजार पदों के लिए की जाएगी भर्ती : प्रदेश में 27 हजार पदों पर ग्राम पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में यह कारगर साबित होगा।
तथा इससे प्रदेशभर के हजारों युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। भर्ती नियमों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छूट को लेकर स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
{नौ फरवरी से पहले भर्ती की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करना जरूरी होगा। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के चयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 10 फरवरी से पूर्व विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना जरूरी होगा।
{100 रुपए नकद जमा करवाकर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति को जमा करवाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
{आवेदन पत्र 16 फरवरी तक विद्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिले का निवासी होने का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
{एक अभ्यर्थी एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा।
{17 फरवरी के दिन अभ्यर्थी को बैठक में उपस्थित होना जरूरी होगा।
{ग्राम सचिव-पदेन सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में होंगे।
इस बार ग्राम पंचायत सहायक भर्ती का जिम्मा ग्राम पंचायत से छानकर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समितियों की कार्यकारी समिति को दिया है। इसके लिए सरकार ने पंचायतराज एक्ट के नियमों में संशोधन कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नया पद सृजित किया है। भर्ती अस्थायी तौर पर एक साल के लिए होगी। छह रुपए मानदेय मिलेगा। भुगतान ग्राम पंचायत करेगी। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सीनियर सैकंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ अभ्यर्थी को जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस जिले का निवासी होना जरूरी है।
27 हजार पदों के लिए की जाएगी भर्ती : प्रदेश में 27 हजार पदों पर ग्राम पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में यह कारगर साबित होगा।
तथा इससे प्रदेशभर के हजारों युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। भर्ती नियमों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छूट को लेकर स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
{नौ फरवरी से पहले भर्ती की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करना जरूरी होगा। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के चयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 10 फरवरी से पूर्व विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना जरूरी होगा।
{100 रुपए नकद जमा करवाकर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति को जमा करवाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
{आवेदन पत्र 16 फरवरी तक विद्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिले का निवासी होने का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
{एक अभ्यर्थी एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा।
{17 फरवरी के दिन अभ्यर्थी को बैठक में उपस्थित होना जरूरी होगा।
{ग्राम सचिव-पदेन सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में होंगे।
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