अजमेर.
राज्य में 26 हजार प्रथम लेवल शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (रीट) को क्लीन चिट दे दी है। न्यायालय ने महेन्द्र कुमार जाटोलिया सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पिछले छह माह से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके गी।
राज्य में 26 हजार प्रथम लेवल शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (रीट) को क्लीन चिट दे दी है। न्यायालय ने महेन्द्र कुमार जाटोलिया सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पिछले छह माह से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके गी।