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Tuesday 12 February 2019

राजस्थान के 26 हजार युवा अब बन सकेंगे तृतीय श्रेणी के शिक्षक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Jaipur News, जयपुर। राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट पर हाइकोर्ट ने लगी याचिका को खारिज कर 26000 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया की राह खोल दी है। फैसला देते हुए कोर्ट ने जस्टिस रफ़ीक मोहम्मद ने महेन्द्र जालोटिया व अन्य की याचिकाएं को खारिज कर दिया है।
फैसले पर चयनितों ने इसे बेरोजगारों के संघर्ष की जीत बताते हुए अब सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही पंचायतीराज को दिशा निर्देश देने और जल्द नियुक्ति आदेश दिए जाने की बात कही है।


गौरतलब है कि रीट भर्ती को लेकर महेंद्र जालोटिया ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी 5 मई की सुनवाई में जस्टिस VS सिराधना ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उसके बाद सुनवाइयों का सिलसिला जारी रहा। 9, 15, 23, 30 मई को सुनवाई हुई।

31 मई की सुनवाई में जस्टिस ने निदेशालय को कटऑफ, जिला आवंटन व दस्तावेज सत्यापन, विद्यालय आवंटन की छूट दी। इसके बाद सुनवाई 9, 23, 24, 25 जुलाई 2, 20, 26 अगस्त को हुई और 11 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रखा गया, जो 8 अक्टूबर को ओपन हुआ। ?

उसमें याचिका ख़ारिज हुई, नियुक्ति से रोक हटी, लेकिन उस समय आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग की अनुमति को लेकर मामला अटक गया था।

फ़ाइल को चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलती ठीक उससे पहले याचिकर्ता ने मामले को डबल बेंच में चुनौती दी। मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई और एक बार फिर निय्युक्ति पर रोक गयी।

अगली सुनवाई में बेंच ट्रांसफर होकर केस जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की बेंच में 12 नवम्बर, 3 दिसंबर, 9 जनवरी को लगा पर मामले का निर्णय नहीं हो पाया। फिर जस्टिस रफ़ीक ने मामले का संज्ञान लेते हुए लगातार 15, 16, 17, 18, 19 को पांच दिन तक मैराथन सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में याचिकर्ता की ओर से अब एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता RN माथुर, अजित मालू, विज्ञान शाह, वहीं सरकार की ओर से AG MS सिंघवी, चयनित पक्ष की ओर से अनूप ढंड, RK शर्मा ,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेघना चौधरी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट के फैसले पर 26000 चयनित शिक्षकों की जीत हुई और अब जल्द ही उनके नियुक्ति आदेश होंगे।

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