जयपुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2003 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार करे। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को इस संबंध में विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश राम अवतार व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी। जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को उसी साल नियुक्ति देकर पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया। दूसरी ओर जनवरी 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू हो गई। वहीं समान भर्ती में याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2004 में नियुक्ति दी गई, लेकिन समान भर्ती होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन के बजाए अंशदायी पेंशन योजना का लाभ ही दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट की खंडपीठ भी राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे चुकी है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन देने पर विचार करने को कहा है।
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