जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सरकार (State government) को आदेश दिए हैं कि वह कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer Teacher Recruitment) के लिए दो सप्ताह में नियम बनाकर अदालत में पेश करें. साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव को भी पेश होने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति (Indrajit mahanti) और न्यायाधीश सतीश शर्मा (Satish Sharma) की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अदालत ने गत 16 सितंबर को चार सप्ताह में नियम बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने अब तक नियम नहीं बनाए हैं. इस पर एएजी ने चार सप्ताह का समय मांगा.
याचिका में कहा गया कि प्रदेश की करीब पन्द्रह हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है. हाईकोर्ट ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में दो माह में कैडर बनाने के आदेश दिए थे. वहीं, अदालत ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर चार सप्ताह में भर्ती नियम बनाने को कहा, लेकिन आज तक आदेश की पालना नहीं हुई.
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