जोधपुर, संवाद सूत्र। REET: राजस्थान हाई कोर्ट ने अप्रैल में होने जा रही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के मद्देनजर बीएड धारकों को बड़ी राहत दी है। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने सुमन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल में फॉर्म भरने की छूट देने के निर्देश दिए है। इस निर्देश के बाद लिए बीएड योग्यता धारी विद्यार्थी रीट परीक्षा के प्रथम लेवल में भी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अदालत ने रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अंतिम तिथि भी 19 फरवरी तक बढ़ाई है। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए अप्रैल में रीट की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए अभी तक तेरह लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।
राजस्थान हाई कोर्ट में याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने रीट भर्ती 2020 में फर्स्ट लेवल से बीएड धारकों को बाहर करते हुए केवल बीएसटीसी धारकों को ही पात्र माना है। जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बीएड धारक बीएसटीसी योग्यताधारियों से उच्च योग्यता रखते है। ऐसे में उच्चयोग्यता धारियों को इससे बाहर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल में फॉर्म भरने की छूट देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम याचिका के अधीन रहेगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में एजी एमएस सिंघवी ने कहा कि बोर्ड ने आवेदन की तिथि 19 फरवरी कर दी है। ऐसे मे कोई भी अभ्यर्थी जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो आवदेन कर सकता है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ को 19 फरवरी तक फर्स्ट लेवल में आवेदन करने की छूट देने के निर्देश दिए। रीट परीक्षा के लिए अभी तक तेरा लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है ऐसे में अब अंतिम तिथि के बढ़ने के साथ फर्स्ट लेवल के परीक्षा में बीएड धारियों को स्वीकृति मिलने के साथ ही इस आंकड़े में भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी।
ये दिया तर्क
एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर दी। इसके बाद सरकार ने संशोधित गाइडलाइन को लागू नही किया। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल में भेद करते हुए सरकार ने फर्स्ट लेवल में सिर्फ बीएसटीसी धारकों को ही योग्य माना और जीते लेवल में बीएड करने वालों को अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं, वर्तमान में एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है कि भर्ती परीक्षा में बीएड धारक दोनों लेवल के लिए आवेदन कर सकते है।
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