राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को होने जा रही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के मद्देनजर बीएड डिग्रीधारकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली रीट 2020 के लेवल-1 के लिए बीएड डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, वे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे या नहीं, यह याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।
कोर्ट के आदेश के बाद रीट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि रीट परीक्षा के लिए अभी तक 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को आवेदन की इजाजत मिलने के बाद आवेदनकर्ताओं की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी।
रीट परीक्षा का आयोजन करा रहे राजस्थान बोर्ड ने कहा है कि जिन बीएड योग्यताधारियों ने लेवल-2 के लिए आवेदन कर दिया है, वे शुल्क के अंतर की राशि 200 रु. जमा कराकर अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित करा सकेंगे। बता दें कि रीट के लिए अब तक रिकॉर्ड 13.80 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
बीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक परिपत्र जारी कर बीएड डिग्रीधारी को ग्रेड-3 भर्ती में लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। यह शर्त रखी कि नियुक्ति के बाद बीएड डिग्रीधारी को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने रीट 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए, लेकिन इसमें लेवल-1 में बीएड डिग्रीधारी को आवेदन करने से रोका गया, जो एनसीटीई के परिपत्र के विरुद्ध है।
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