जयपुर | हाइकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अंग्रेजी शिक्षक भर्ती-2018 के लेवल-2
में विभाग से बिना एनओसी लिए चयनित हुए शिक्षकों को नियुक्ति देने पर
अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही मामले में एसीएस पंचायती राज और प्रारंभिक
शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने यह अंतरिम निर्देश मनोज व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मार्च को तय की है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह चाहे तो आदेश में संशोधन करने के लिए अर्जी दायर कर सकती है। याचिका में कहा कि 2018 की शिक्षक भर्ती में पूर्व में नियुक्त हो चुके और कार्य कर रहे शिक्षकों ने विभाग की एनओसी लिए बिना ही भर्ती में आवेदन किया। ये शिक्षक 2018 की भर्ती में चयनित भी हो गए। जबकि भर्ती विज्ञापन में विभाग से एनओसी लेने का स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन इन शिक्षकों ने भर्ती में आवेदन करने से पहले एनओसी नहीं ली है। ऐसे में इन शिक्षकों को 2018 की शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रुप से रोक लगा दी।
अदालत ने यह अंतरिम निर्देश मनोज व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मार्च को तय की है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह चाहे तो आदेश में संशोधन करने के लिए अर्जी दायर कर सकती है। याचिका में कहा कि 2018 की शिक्षक भर्ती में पूर्व में नियुक्त हो चुके और कार्य कर रहे शिक्षकों ने विभाग की एनओसी लिए बिना ही भर्ती में आवेदन किया। ये शिक्षक 2018 की भर्ती में चयनित भी हो गए। जबकि भर्ती विज्ञापन में विभाग से एनओसी लेने का स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन इन शिक्षकों ने भर्ती में आवेदन करने से पहले एनओसी नहीं ली है। ऐसे में इन शिक्षकों को 2018 की शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रुप से रोक लगा दी।
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