राजस्थान बेरोजगार संघ ने टोंक प्रभारी मंत्री राजपालसिंह शेखावत को ज्ञापन
देकर शिक्षक भर्ती लेवल 2 में नियमों की विसंगती दूर करने की मांग की। संघ
के विक्रम जांगिड़ ने बताया कि लेवल 2 व 1 में अलग-अलग नियम होने के कारण
विद्यार्थी खूद काे ठगा से महसूस कर रहा है।
एक सर्वे के अनुसार अधिकतर
यूनिवर्सिटरी में प्रतिशत 50 से 65 तक बनती है जबकि निजी विश्वविद्यालय
निजी दूरस्त शिक्षा व ओपन यूनिर्वसिटी से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों
का प्रतिशत 70 से 80 प्रतिशत तक रहता है। जबकि आरटेट व रीट में अकट कम आते
है फिर भी उनका चयन हो जाता है। ऐसी स्थिती में रीट की पढ़ाई करने वाला
विद्यार्थी खूद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि एक ही कैडर में तीन
नियम लगाए है जिससें विद्यार्थी भ्रमित है। इसलिए भर्ती के नियमों में
विसंगतियों दूर की जाए ताकि राजस्थान का अधिक से अधिक युवा बेरोजगार
लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर भागचंद, रामकुमार, रामराज सहित बेरोजगार संघ
के पदाधिकारी मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत सहायकों के लिए विज्ञापन देने पर हाइकोर्ट का स्टे
टोंक| छान बास सूर्या पंचायत में गत साल पहले चरण में सलेक्टेड
किए गए तीन ग्राम सहायकों के बावजूद बिना कारण बताए फिर से चयन करने के लिए
दूसरे चरण में विज्ञापन निकालने के मामले में हाईकोर्ट ने स्अे देते हुए
कलक्टर,सीईओ आदि को नोटिस जारी किए है। पीडित गोरधन बलाई, सद्दीक मंसूरी व
रामदयाल गुर्जर ने वकील रामप्रताप सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट दायर की गई
याचिका में बताया ने इन तीनों पीडितों का चयन प्रथम चरण में करीब एक साल
पहले टोडारायसिंह ब्लॉक की सूर्याछाण बास पंचायत में एसडीएमसी की ओर से
ग्राम सहायक के पद पर चयन किया था।
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Sunday 15 April 2018
शिक्षक भर्ती लेवल 2 में नियमों की विसंगति दूर हो, प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन
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