पाली | शिक्षाविभाग ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता को हटा दिया है। अब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।
वह भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र माना जाएगा। इस नियम से ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। पूर्व में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित थी।
चयनप्रक्रिया को लेकर असमंजस : भर्तीमें अभ्यर्थियों के चयन के मापदंड तय नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों एवं अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि दो से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
इसको लेकर विभाग ने कोई भी निर्देश भर्ती विज्ञप्ति में नहींं दिए है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट मापदंड तय करने की मांग की है। विद्यार्थी मित्रों के समायोजन को लेकर भी नियमों में कोई उल्लेख नही किया है।
वह भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र माना जाएगा। इस नियम से ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। पूर्व में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित थी।
चयनप्रक्रिया को लेकर असमंजस : भर्तीमें अभ्यर्थियों के चयन के मापदंड तय नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों एवं अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि दो से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
इसको लेकर विभाग ने कोई भी निर्देश भर्ती विज्ञप्ति में नहींं दिए है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट मापदंड तय करने की मांग की है। विद्यार्थी मित्रों के समायोजन को लेकर भी नियमों में कोई उल्लेख नही किया है।
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