जयपुर| हाईकोर्टने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2011 की ओबीसी महिला वर्ग
में चयनित भरतपुर निवासी जाट समुदाय की प्रार्थी को नियुक्ति नहीं देने पर
प्रमुख शिक्षा सचिव आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम आदेश अनीता चौधरी की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता पुष्पेंन्द्र पाल सिंह चौधरी ने बताया कि अनीता का चयन 2014 की संशोधित मेरिट लिस्ट में हुआ था। उसके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन सरकार ने 17 अप्रैल, 2017 के आदेश से प्रार्थी को इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी क्योंकि भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मेरिट के समय प्रार्थी को ओबीसी वर्ग में आरक्षण प्राप्त था, जबकि समान भर्ती में उससे पहले चयनित अन्य को नियुक्ति दी गई है, लिहाजा उसे भी दी जाए।
अधिवक्ता पुष्पेंन्द्र पाल सिंह चौधरी ने बताया कि अनीता का चयन 2014 की संशोधित मेरिट लिस्ट में हुआ था। उसके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन सरकार ने 17 अप्रैल, 2017 के आदेश से प्रार्थी को इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी क्योंकि भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मेरिट के समय प्रार्थी को ओबीसी वर्ग में आरक्षण प्राप्त था, जबकि समान भर्ती में उससे पहले चयनित अन्य को नियुक्ति दी गई है, लिहाजा उसे भी दी जाए।
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