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Thursday 25 May 2017

याचिका के निर्णय के अधीन होंगी आरएएस-2013 की नियुक्तियां

जोधपुर|हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने एनआरएचएम प्रोजेक्ट में कार्यरत संविदा कर्मियों को 10 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी के कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
याचिकाकर्ता आनंद पुरोहित अन्य की ओर से अधिवक्ता बीएस संधू ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एनएचआरएम प्रोजेक्ट में जिला स्तर पर सुपरवाइजर लेखाकार के पद पर संविदा पर कार्यरत है। कांट्रेक्ट के अनुसार हर साल 10 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की जानी थी।

जोधपुर। राजस्थानहाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की खंडपीठ ने आरएएस भर्ती परीक्षा 2013 में भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित साढ़े बारह फीसदी कोटे में पर्याप्त पद रिजर्व नहीं रखने अन्य राज्यों के मूल निवासी को इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण के मामले में दायर अपील याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर कार्मिक विभाग आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस भर्ती परीक्षा के तहत हुई नियुक्ति याचिका के अधीन रखने के भी निर्देश दिए हैं। 

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