राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में लिखित
परीक्षा के प्रश्नों के गलत उत्तर जांचने के मामले में आरपीएससी सचिव को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को टाइप
टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल
कुमार सैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के प्रश्न गलत
जांचे गए। अदालती आदेश पर गठित कमेटी ने भी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के
उत्तरों को आधार नहीं बनाया और विवादित प्रश्नों की सही जांच नहीं की।
जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में
याचिकाकर्ता को टाइप टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।