नोटबंदी नियम: 30 दिसंबर तक 5 हजार से ज्यादा जमा नहीं - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

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Wednesday 21 December 2016

नोटबंदी नियम: 30 दिसंबर तक 5 हजार से ज्यादा जमा नहीं

नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद जो सबसे ज्यादा बदला वो है, नोटबंदी को लेकर सरकार के एक बार फिर अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से नई शर्त पेश की गई है.।
बता दें कि 30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बार जमा की जा सकेगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5000 से ज्यादा रुपये है तो आप अब एक बार में ही उसे जमा करा सकते हैं। खाते में बार-बार जमा करने की इजात नहीं होगी।

सरकार द्वारा सोमवार को इस नियम का ऐलान किया गया. इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि आपको 5000 रुपए से अधिक रुपए दो बार जमा करवाने हैं तो इसके लिए दो खातों का प्रयोग कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत धन जमा करवाने की कोई सीमा नहीं होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम केवाइसी खातों में ही जमा हो पाएगी। लेकिन, दो अधिकारी आपसे पूछताछ भी करेंगे कि आपने अब तक इस धन को जमा क्यों नहीं करवाया था. इस सवाल का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम खाते में जमा कर पाएंगे।
गौरतलब है कि बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। मालूम हो कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य करार दिए गए थे। सरकार ने इन नोटों को बंद करते हुए ऐलान किया था कि 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से वो लोग शिंकजे में आएंगे जिनके पास बड़ी मात्रा में रुपये है और वो एक बार में 50 हजार से कम की रकम जमा कर रहे थे, ताकि पैन नंबर न देना पड़े और सरकार की आंख में धूल झोंक सके।
लेकिन सरकार के इस फैसले से अब ये होगा कि अगले 30 दिसंबर तक वो सिर्फ एक बार ही अपने खाते में 5000 से ज्यादा की रकम जमा कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर वे 50 हज़ार से ज्यादा की रकम जमा कराएंगे तो उन्हें अपना पैन नंबर देना होगा और इस तरह वे आयकर विभाग के रडार पर होंगे।

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