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वर्ष 2016 में शिक्षक भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी के माइनस 23 अंक होने के बावजूद उसे गणित विषय का शिक्षक नियुक्त
कर दिया गया. इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर शनिवार को जोधपुर
हाईकोर्ट में सीजे जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ में सुनवाई हुई.