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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ, HC ने सभी याचिकाएं की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सोमवार को हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया. इससे अब इस भर्ती का रास्ता साफ होने से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल सकेंगी. फैसले से राज्य सरकार को भी काफी राहत मिली है.
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के मामले में महेन्द्र जाटोलिया व अन्य याचिकाकर्ताओं ने समानीकरण व बोनस अंक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रीट-2017 के पेपर में हार्ड मार्किंग की गई है. लिहाजा इसी तर्ज पर पूर्व में हुई आरटेट-2011 व 2012 तथा रीट-2015 के आधार पर इसका समानीकरण किया जाए. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि रीट-2017 के पेपर में कुछ सवाल गलत थे उनके बोनस अंक दिए जाएं.

सुनवाई के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन्हें सही नहीं माना और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर गत 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसके बाद सोमवार को जस्टिस वीएस सिराधना ने इस मामले फैसला सुनाया. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में 26 हज़ार पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है. कोर्ट के फैसले के बाद अब इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

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