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राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट में बोनस अंक सहित अन्य मामलों को लेकर याचिकाएं दायर हुई थीं।
मामले में जस्टिस वीएस सिराधना ने आदेश दिया है।
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता अब साफ कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब इससे भर्ती का रास्ता साफ होगा और अभ्यर्थियों के लिए नियुक्तियों के रास्ते खुल जाएंगे। इस फैसले से राज्य सरकार को भी काफी राहत महसूस हुई है।
ये थी याचिका
इस मामले में महेन्द्र जाटोलिया व अन्य याचिकाकर्ताओं ने समानीकरण व बोनस अंक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रीट-2017 के पेपर में हार्ड मार्किंग की गई है। इसलिएइसी तर्ज पर पहले हुए आरटेट-2011 व 2012 तथा रीट-2015 के आधार पर इसका समानीकरण कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि रीट-2017 के पेपर में कुछ सवाल गलत थे, जिनके बोनस अंक दिए जाएं।

सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित
सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सही नहीं मानते हुए इन्हें खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर पिछली 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद सोमवार को जस्टिस वीएस सिराधना ने इस मामले फैसला सुनाया। जानकारी के लिए बता दें कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में 26 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

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