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तीन वर्षीय स्नातक कोर्स में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय होना अनिवार्य: कोर्ट

 जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंग्रेजी विषय में तृतीय श्रेणी स्तर द्वितीय की शिक्षक भर्ती मामले में पात्रता को लेकर दायर अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में अपीलार्थी प्रदीप जांगिड़ ने एकलपीठ के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की थी। एकलपीठ ने अपीलार्थी की खुद की शैक्षणिक योग्यता को अंग्रेजी विषय में तृतीय श्रेणी स्तर द्वितीय की शिक्षक भर्ती के योग्य घोषित करने व शिक्षा विभाग को नियुक्ति देने के आदेश की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

अपील में कहा गया कि शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई, 2018 को अंग्रेजी विषय में तृतीय श्रेणी स्तर द्वितीय के शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इस भर्ती के लिए सामान्य पात्रताओं के अलावा स्नातक या समकक्ष डिग्री में अभ्यर्थी का अंग्रेजी वैकल्पिक

विषय होना जरूरी बताया गया था। अपीलार्थी ने स्नातक की डिग्री विज्ञान में प्राप्त की थी और पीजी अंग्रेजी में की थी। अपीलार्थी का वरीयता सूची में नाम आ गया, लेकिन उसे अंग्रेजी स्नातक में वैकल्पिक विषय नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने पाया कि अपीलार्थी ने तीन वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रथम वर्ष में ही अंग्रेजी का अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन किया। जबकि पात्रता के अनुसार संपूर्ण तीन वर्षीय कोर्स में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय होना अनिवार्य है।

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