उदयपुर | परिवीक्षाकालके समय शिक्षकों ने लिए असाधारण अवकाश परेशानी का
कारण बन गए हैं। जिले के 16 ब्लॉक में परिवीक्षाकाल में शिक्षकों के अवकाश
की स्वीकृति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कर दी है, लेकिन गिर्वा ब्लॉक के 11
शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति नहीं होने के चलते उनका स्थायीकरण रुक गया
है।
जबकि लेखा नियम एफ. 12 (6) में साफ लिखा हुआ है कि 3 माह तक के असाधारण अवकाश पर नियुक्ति अधिकारी यानि जिला शिक्षा अधिकारी ही अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।
20दिन पहले ही भेजी फाइल डीईओ को : शिक्षकोंका कहना है कि 6 अप्रेल को गिर्वा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डीईअो कार्यालय में अवकाश स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी गई थी। लेकिन डीईअो कार्यालय से अवकाश को बीईईओ के अधिकृत बताकर लौटा दी गई। इसी के चलते शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। इधर, दूसरे ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अवकाश स्वीकृत कर दिए हैं। जिससे शिक्षकों को आगे परेशानी आएगी।
यहहै नियम : सेवानिवृत्तमाध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक भूपेंद्र जैन ने बताया कि परिवीक्षाकाल में चल रहे शिक्षकों 90 दिन तक के असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार डीईओ को ही होता है। लेकिन स्थाई शिक्षक 120 दिन तक के अवकाश लेता है तो ब्लॉक स्तर पर आहरण वितरण अधिकार स्वीकृत कर सकता है। वहीं परिवीक्षाकाल में 90 दिन से ज्यादा का अवकाश कोई शिक्षक लेता है तो उसकी फाइल निदेशालय जाती है।
^कार्यालयस्तर पर कोई भी अवकाश से संबंधित कोई भी प्रकरण नहीं है। अवकाश के अलग-अलग प्रकार के मामले हैं। गिर्वा ब्लॉक के जो भी शिक्षकों के मामले हैं उनको देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। नारायणप्रजापत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा
जबकि लेखा नियम एफ. 12 (6) में साफ लिखा हुआ है कि 3 माह तक के असाधारण अवकाश पर नियुक्ति अधिकारी यानि जिला शिक्षा अधिकारी ही अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।
20दिन पहले ही भेजी फाइल डीईओ को : शिक्षकोंका कहना है कि 6 अप्रेल को गिर्वा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डीईअो कार्यालय में अवकाश स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी गई थी। लेकिन डीईअो कार्यालय से अवकाश को बीईईओ के अधिकृत बताकर लौटा दी गई। इसी के चलते शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। इधर, दूसरे ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अवकाश स्वीकृत कर दिए हैं। जिससे शिक्षकों को आगे परेशानी आएगी।
यहहै नियम : सेवानिवृत्तमाध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक भूपेंद्र जैन ने बताया कि परिवीक्षाकाल में चल रहे शिक्षकों 90 दिन तक के असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार डीईओ को ही होता है। लेकिन स्थाई शिक्षक 120 दिन तक के अवकाश लेता है तो ब्लॉक स्तर पर आहरण वितरण अधिकार स्वीकृत कर सकता है। वहीं परिवीक्षाकाल में 90 दिन से ज्यादा का अवकाश कोई शिक्षक लेता है तो उसकी फाइल निदेशालय जाती है।
^कार्यालयस्तर पर कोई भी अवकाश से संबंधित कोई भी प्रकरण नहीं है। अवकाश के अलग-अलग प्रकार के मामले हैं। गिर्वा ब्लॉक के जो भी शिक्षकों के मामले हैं उनको देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। नारायणप्रजापत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा
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