अजमेर| राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को जवाब भेजा है कि संस्थानों की मान्यता बीपी एड डिग्रियों को रद्द करने में आयोग सक्षम नहीं है। यह खुलासा आयोग द्वारा इस जवाब की प्रति आरटीआई के तहत दी गई सूचना में हुआ है।
आयोग द्वारा एनसीटीई को भेजी सूचना के अनुसार शारीरिक शिक्षा में डिग्री प्रदान किए जाने का कार्य संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय का है। यदि डिग्री प्रदान किए जाने में कोई अनियमितता की गई है, तो उसकी जांच एवं संस्थान की मान्यता एवं डिग्रियों को रद्द किए जाने के लिए आयोग सक्षम संस्थान नहीं है। साथ ही आयोग ने यह भी जानकारी दी कि आयोग द्वारा घोषित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की पात्रता जांच का कार्य आयोग द्वारा जारी विज्ञापन नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के स्तर पर किया गया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पीटीआई भर्ती 2013 ग्रेड सैकंड थर्ड के पदों पर नियुक्ति के लिए खेल प्रमाण पत्रों की बाध्यता नहीं है। गौरतलब है कि पीटीआई भर्ती 2013 के संबंध में जुबेर अहमद द्वारा एनसीटीई से आरटीआई के तहत मांगी गई थी। एनसीटीई ने इस पत्र को आयोग के पास भेजा था।
आयोग द्वारा एनसीटीई को भेजी सूचना के अनुसार शारीरिक शिक्षा में डिग्री प्रदान किए जाने का कार्य संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय का है। यदि डिग्री प्रदान किए जाने में कोई अनियमितता की गई है, तो उसकी जांच एवं संस्थान की मान्यता एवं डिग्रियों को रद्द किए जाने के लिए आयोग सक्षम संस्थान नहीं है। साथ ही आयोग ने यह भी जानकारी दी कि आयोग द्वारा घोषित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की पात्रता जांच का कार्य आयोग द्वारा जारी विज्ञापन नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के स्तर पर किया गया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पीटीआई भर्ती 2013 ग्रेड सैकंड थर्ड के पदों पर नियुक्ति के लिए खेल प्रमाण पत्रों की बाध्यता नहीं है। गौरतलब है कि पीटीआई भर्ती 2013 के संबंध में जुबेर अहमद द्वारा एनसीटीई से आरटीआई के तहत मांगी गई थी। एनसीटीई ने इस पत्र को आयोग के पास भेजा था।
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