जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने जेएनवीयू शिक्षक
भर्ती घोटाले के मामले में चार असिस्टेंट प्रोफेसरों की अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाएं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
को रेफर कर दी।
जोधपुर| एसीबीकोर्ट ने मंगलवार को जेएनवीयू शिक्षक भर्ती मामले के 6 आरोपियों तत्कालीन कुलपति भंवरसिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक जुगल काबरा, तत्कालीन सिंडिकेट सदस्य डूंगरसिंह खींची, विधि संकाय के तत्कालीन अधिष्ठाता प्रो. श्यामसुंदर शर्मा, चयन समिति सदस्य दरियावसिंह चूंडावत तथा केशवन एम्बरान के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर प्रसंज्ञान लिया है। एसीबी कोर्ट ने पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 470, 477ए, 201, 119, 120 बी इत्यादि धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। अब इस मामले में 28 मार्च को चार्ज बहस होगी। गौरतलब है कि एसीबी की चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट ने आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह प्रसंज्ञान लिया है। इसके बाद अब चार्ज बहस होगी।
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जोधपुर| एसीबीकोर्ट ने मंगलवार को जेएनवीयू शिक्षक भर्ती मामले के 6 आरोपियों तत्कालीन कुलपति भंवरसिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक जुगल काबरा, तत्कालीन सिंडिकेट सदस्य डूंगरसिंह खींची, विधि संकाय के तत्कालीन अधिष्ठाता प्रो. श्यामसुंदर शर्मा, चयन समिति सदस्य दरियावसिंह चूंडावत तथा केशवन एम्बरान के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर प्रसंज्ञान लिया है। एसीबी कोर्ट ने पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 470, 477ए, 201, 119, 120 बी इत्यादि धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। अब इस मामले में 28 मार्च को चार्ज बहस होगी। गौरतलब है कि एसीबी की चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट ने आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह प्रसंज्ञान लिया है। इसके बाद अब चार्ज बहस होगी।
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