अजमेर। निजी स्कूलों की ओर से हर वर्ष की जाने वाली फीस वृद्धि पर अब लगाम लगेगी। राज्य सरकार से फीस एक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद अब फीस वृद्धि में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। अब फीस वृद्धि का निर्णय अभिभावक एवं स्कूल प्रशासन की ओर से गठित कमेटी करेगी।
इस कमेटी में चयनित अभिभावकों का चयन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्राइवेट स्कूलों की ओर से अभिभावकों का पूल नहीं बनाया जा सके। इसके बावजूद फीस निर्धारण में समस्या उत्पन्न होने पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसका निर्धारण कर सकेगी।
फीस एक्ट के साथ ही राज्य सरकार ने यह तय कर दिया है कि अब पांच साल पहले निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफार्म नहीं बदली जा सकेगी।
बच्चों/ शिक्षकों की जानकारी अब वेब पोर्टल पर
राज्य सरकार की ओर से प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं की समस्त जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करवाई जा रही है।
इससे शिक्षकों की योग्यता, उन्हें दिया जाने वाला वेतन, बच्चों की फीस सहित समस्त जानकारी एक क्लिक में सरकार के पास पहुंच जाएगी।
प्रदेशभर में करीब 60 फीसदी स्कूलों की ओर से जानकारी अपलोड कर दी गई है। जानकारी अपलोड नहीं करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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इस कमेटी में चयनित अभिभावकों का चयन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्राइवेट स्कूलों की ओर से अभिभावकों का पूल नहीं बनाया जा सके। इसके बावजूद फीस निर्धारण में समस्या उत्पन्न होने पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसका निर्धारण कर सकेगी।
फीस एक्ट के साथ ही राज्य सरकार ने यह तय कर दिया है कि अब पांच साल पहले निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफार्म नहीं बदली जा सकेगी।
बच्चों/ शिक्षकों की जानकारी अब वेब पोर्टल पर
राज्य सरकार की ओर से प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं की समस्त जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करवाई जा रही है।
इससे शिक्षकों की योग्यता, उन्हें दिया जाने वाला वेतन, बच्चों की फीस सहित समस्त जानकारी एक क्लिक में सरकार के पास पहुंच जाएगी।
प्रदेशभर में करीब 60 फीसदी स्कूलों की ओर से जानकारी अपलोड कर दी गई है। जानकारी अपलोड नहीं करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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