जयपुर. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। 7 फरवरी को होने वाली राजस्थान एलीजिबल एग्जाम फॉर टीचर्स (रीट) में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की मेरिट से शिक्षक भर्ती होगी। यह पहला मौका होगा जब किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
अभ्यर्थियों को आशंका थी कि पूर्ववर्ती शिक्षक भर्ती की तरह इसमें भी निगेटिव मार्किंग हो सकती है। उधर, परीक्षा आयोजित कराने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया है। किसी भी कैटेगरी को न्यूनतम अंकों में छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों के एसटी अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी को 60% अंक लाना पात्रता के लिए आवश्यक होगा।
7 के बजाय 3 साल की होगी वैधता
रीट के प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल की गई है। इससे अभ्यर्थियों को डर है कि यह मामला कहीं कोर्ट में नहीं उलझ जाए। गौरतलब है कि एनसीटीई के नियमानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल है। पहले दो बार हो चुकी आरटेट में जो प्रमाण पत्र दिए गए उनकी वैधता भी 7 साल ही है।
ई मेल-फोन पर मिलेगी जानकारी
>रीट में बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की भी जानकारी मांगी है।
>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है अभ्यर्थियों को इन दोनों माध्यमों से परीक्षा से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। मैसेज और मेल के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी मिलेगी।
>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है अभ्यर्थियों को इन दोनों माध्यमों से परीक्षा से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। मैसेज और मेल के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी मिलेगी।
रीट रोजगार की गारंटी नहीं : बोर्ड
बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि रीट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसकी वैधता तीन साल तक रहेगी। बोर्ड ने इसकी विज्ञप्ति में कहा है कि रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती, रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड मात्र है।
बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि रीट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसकी वैधता तीन साल तक रहेगी। बोर्ड ने इसकी विज्ञप्ति में कहा है कि रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती, रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड मात्र है।
सरकार ने अक्टूबर में रीट की विज्ञप्ति जारी कर वादा निभाया है। अब भर्ती के पदों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा। इसकी तैयारी चल रही है। - प्रो. वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्यमंत्री
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