बल्ले-बल्ले : केन्द्र ने दिया महिला मानदेय कर्मियों को तोहफा
अलवर ।महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य के आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत महिला मानदेय कर्मियों को केन्द्र सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है।आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता व सहायिका का कार्यकृत्रि बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला वार्षिक अंशदान भारत सरकार के द्वारा वर्ष 31 मार्च 2012 तक के लिए माफ कर दिया गया है। इसके तहत अब इस राशि का भुगतान केन्द्र सरकार की ओर से किया जाएगा।
अलवर ।महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य के आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत महिला मानदेय कर्मियों को केन्द्र सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है।आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता व सहायिका का कार्यकृत्रि बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला वार्षिक अंशदान भारत सरकार के द्वारा वर्ष 31 मार्च 2012 तक के लिए माफ कर दिया गया है। इसके तहत अब इस राशि का भुगतान केन्द्र सरकार की ओर से किया जाएगा।
2004 से चालू है बीमा योजना
भारत सरकार की ओर से आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2004 से आंगनबाडी कार्यकृत्री बीमा योजना एकेबीवाई का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 280 रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में ली जाती है।
इसमें से 100 रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष से, 100 रुपए भारत सरकार द्वारा एवं 80 रुपए की रािश बीमित आंगनबाड़ी कार्मिक द्वारा वहन की जाएगी। 80 रुपए का अंशदान भारत सरकार के द्वारा माफ किया गया है।
महिला एवं बालविकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अलवर जिले में 3416 आंगनबाडी केन्द्र हैं। जिसमें से 3397 आंगनबाडी केन्द्र चालू हैं। इसमें 3259 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2912 सहायिका कार्यरत है। इन सभी का बीमा करवाया गया है।
गंभीर बीमारी पर चिकित्सा बीमा
योजना के तहत बीमित मानदेयकर्मी की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता पर 75 हजार , आंशिक विकलांगता पर 37, 500 की राशि दी जाती है।
महिलाओं से संबंधित गंभीर बीमारी होने पर छह अंगों के कैंसर होने पर 20 हजार रुपए का चिकित्सा बीमा की सुविधा भी विभाग के द्वारा दी जाएगी।
बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा
रिषिराज सिंगल उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अलवर ने बताया कि आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यरत महिला मानदेयकर्मियां का बीमा योजना के तहत 2017 तक वार्षिक प्रीमियम अंशदान माफ किया गया है।
योजना के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को लाभ मिलता है। मुख्यालय से बीमा योजना के अधिक प्रचार प्रसार के निर्देश मिले हैं। जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके।
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