जोधपुर. यूजीसी की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और पीएचडी कर चुके स्कॉलर्स व होल्डर्स को शिक्षक भर्ती में नेट-स्लेट की अनिवार्यता से छूट दी है। कमेटी ने तीन चरणों में सिफारिशें की है, जिसके आधार पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आदेश का असर जेएनवीयू की विवादित शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। नए नियमों में अब तक अयोग्य माने जाने वाले अधिकांश शिक्षक योग्य हो जाएंगे।
यूजीसी ने 2009 के बाद पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को शिक्षक भर्ती में नेट व स्लेट की बाध्यता से मुक्त किया था। इससे पूर्व पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों पर बाध्यता लागू थी। इस वजह से वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य माने जाते थे। इस निर्णय का देश भर में विरोध चल रहा था। राज्यपाल व विवि के कुलाधिपति कल्याण सिंह ने हाल में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व यूजीसी के अध्यक्ष वेदप्रकाश को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को राहत की सिफारिश की थी।