जोधपुर. यूजीसी की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और पीएचडी कर चुके स्कॉलर्स व होल्डर्स को शिक्षक भर्ती में नेट-स्लेट की अनिवार्यता से छूट दी है। कमेटी ने तीन चरणों में सिफारिशें की है, जिसके आधार पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आदेश का असर जेएनवीयू की विवादित शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। नए नियमों में अब तक अयोग्य माने जाने वाले अधिकांश शिक्षक योग्य हो जाएंगे।
यूजीसी ने 2009 के बाद पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को शिक्षक भर्ती में नेट व स्लेट की बाध्यता से मुक्त किया था। इससे पूर्व पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों पर बाध्यता लागू थी। इस वजह से वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य माने जाते थे। इस निर्णय का देश भर में विरोध चल रहा था। राज्यपाल व विवि के कुलाधिपति कल्याण सिंह ने हाल में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व यूजीसी के अध्यक्ष वेदप्रकाश को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को राहत की सिफारिश की थी।
उनके अनुसार इस अवधि में पीएचडी करने वाली महिलाओं में जो गृहस्थी से जुड़ गई हैं, उनके लिए नेट-स्लेट करना संभव नहीं है। बाध्यता को लेकर शैक्षणिक विकास में परेशानियां हो रही हैं, इसे समाप्त करें। इस पर एक कमेटी गठित कर दी गई थी। कमेटी ने तीन बिंदुओं पर फैसले लिए हैं, जिसके आधार पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे।
कमेटी की सिफारिशें
> 1ए के तहत 11 जुलाई 2009 से पूर्व के पीएचडी धारकों को सहायक आचार्य पद के लिए नेट व स्लेट की बाध्यता से छूट दी जाएगी।
> 1बी के तहत 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए पंजीकृत होल्डर्स व स्कॉलर्स को पीएचडी के बाद भी नेट व स्लेट की बाध्यता से मुक्त कर दिया जाएगा।
> 1सी के तहत 11 जुलाई 2009 के बाद पीएचडी के लिए बिना प्री-टेस्ट के पंजीकृत अथवा पीएचडी धारकों को अभी राहत नहीं दी गई है।
> 1सी के तहत 11 जुलाई 2009 के बाद पीएचडी के लिए बिना प्री-टेस्ट के पंजीकृत अथवा पीएचडी धारकों को अभी राहत नहीं दी गई है।
शिक्षक भर्ती पर ये असर
जेएनवीयू शिक्षक भर्ती में यूजीसी के नियमों को नहीं मानने का हवाला देते हुए एक नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द की थी। इसी तरह की नियुक्तियों के 30 मामले हैं,जिन्हें राहत मिलेगी। जोधपुर शोध छात्रसंघ के हितेष व्यास ने कहा कि देश में 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी।
जेएनवीयू शिक्षक भर्ती में यूजीसी के नियमों को नहीं मानने का हवाला देते हुए एक नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द की थी। इसी तरह की नियुक्तियों के 30 मामले हैं,जिन्हें राहत मिलेगी। जोधपुर शोध छात्रसंघ के हितेष व्यास ने कहा कि देश में 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी।
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