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राजस्थान HC ने सूचना आयोग को PIO से जुर्माना वसूलने का दिया आदेश, कहा...

 जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सूचना आयोग (SIC) के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि वह आयोग की ओर से लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers) पर लगाए गए हर्जाने की राशि वसूलने के लिए नियमानुसार प्रभावी कदम उठाए. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश तरुण अग्रवाल की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया.

याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर द्वितीय अपील सूचना आयोग (Information Commission) के समक्ष होती है. सूचना आयोग दोषी पाए जाने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है.

याचिका में कहा गया कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, आयोग ने पिछले करीब दस सालों में दोषी लोक सूचना अधिकारियों पर हर्जाना लगाया गया है. इसमें करीब ढाई करोड़ रुपए का हर्जाना वसूल नहीं किया गया है. हर्जाना राशि की वसूली नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी सूचनाएं देने में मनमानी कर रहे हैं. इस संबंध में आयोग और मुख्य सचिव का भी अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन अब तक राशि वसूली नहीं गई है.

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