सीकर. प्रारंभिक
शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती -2016 में द्वितीय स्तर के पदों
के लिए ऑफलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की है।
विभाग की ओर से जारी सूची में कट ऑफ माक्र्स एवं मेरिट के अनुसार
अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थियों को संभवत: अगले
माह संबंधित जिला परिषद में काउंसलिंग आयोजित कर नियुक्ति दी जा सकती है।
एडवोकेट
संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी
शिक्षकों (लेवल-2) के रिक्त पदों के लिए वर्ष 2016 में भर्ती विज्ञापन
निकाला था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चयन प्रक्रिया को रद्द करते हुए पूर्व
में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन नहीं करने की छूट दी थी।
विभाग ने 11 सितंबर 2017 को पुन: संशोधित भर्ती विज्ञापन निकाला। इसमें
विभाग ने पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अपने आवेदन को अपडेट
करने की शर्त रखी, लेकिन सूचना के अभाव के कारण कुछ अभ्यर्थी अपने आवेदन
पत्र को अपडेट नहीं कर सके। आवेदन को अपडेट नहीं करने के कारण विभाग ने
अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। जबकि विभाग की ओर से
जारी कट ऑफ माक्र्स से उनके अधिक अंक है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों ने कोर्ट
में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की गुहार लगाई थी। इस
पर हाईकोर्ट ने विभाग को ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार कर
भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश की पालना ने
अभ्यर्थियों से ऑफ लाइन स्वीकार कर दस्तावेज सत्यापन कर कट ऑफ माक्र्स के
अनुसार अभ्यर्थियों की सूची जारी की है।
पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक
इधर राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक और व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस संबंध में याचिका दायर की गई थी।
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