जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में नियुक्ति
प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने विवादित प्रश्नों के मामले पर सुनवाई
करते हुए आज नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने सभी
विषयों में भर्ती प्रक्रिया को रोका है।
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती
2016 में करीब 6500 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती परीक्षा के बाद कुछ
प्रश्नों को गलत बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। जिस पर
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर
पीठ में भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला
सुरक्षित रख लिया। जोधपुर बेंच में फैसला सुरक्षित होने के बाद भी विभाग ने
नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आज हाईकोर्ट में मामले याचिकाकर्ता
ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी। जिस पर जस्टिस वीएस सराधना ने नियुक्ति
प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सभी विषयों में नियुक्ति प्रक्रिया
को रोकने के आदेश दिए हैं।
पांच लाख ने दी थी परीक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 26 अप्रैल 2017 को परीक्षा का आयोजन
हुआ था। जिसमें पूरे प्रदेश में करीब पांच लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे जयपुर
में ही इस परीक्षा में केन्द्रों पर 64 हजार 195 छात्र परीक्षा में शामिल
हुए थे। इसके बाद एक मई से 15 दिन तक विषयानुसार परीक्षा का आयोजन किया था।
कोर्ट में अटकी भर्ती
आरपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लगातार गलत
सवाल आने पर कोर्ट ने आरपीएससी पर सख्त टिप्पणी भी की है और आरपीएससी ने
भी गलत प्रश्न और जवाब रखने पर पेपर शेटर्स को प्रतिबंधित करने का फैसला
किया है कोर्ट ने इस मसले पर आरपीएससी पर जुर्माना भी लगाया था लेकिन इसके
बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आरपीएससी की इस लापरवाही का खामियाजा
परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को उठाना पड़ रहा है बार बार कोर्ट जाने
छात्रों को आर्थिक नुकसान के साथ ही मनोबल भी प्रभावित हो रहा है
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