हाईकोर्टने चला निवासी शिक्षक की याचिका का निस्तारण करते हुए पंचायती राज
विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सहित चार
अन्य उत्तरदायी अधिकारियों को प्रार्थी शिक्षक को पूर्व में नियुक्त
अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन फिक्सेशन सहित नियमानुसार अन्य सेवा
परिलाभ देने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता मुकेश जाट के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से 2012 में निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रार्थी सम्मिलित हुआ था। भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को जांचने में हुई गड़बड़ी के कारण प्रार्थी का चयन नहीं हो सका। विभाग ने करीब तीन साल बाद संशोधित परिणाम जारी किया। इसमें प्रार्थी का चयन हो गया और तृतीय श्रेणी शिक्षक में पद पर इस वर्ष नियुक्ति दे दी गई, लेकिन विभाग ने इसी भर्ती में अन्य अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में ही नियुक्ति दे दी। इसके उपरांत भी विभाग ने प्रार्थी को पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों के समकक्ष वरिष्ठता एवं अन्य सेवा परिलाभ नही दिया है। प्रार्थी ने कोर्ट से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान सभी सेवा परिलाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई थी।
याचिकाकर्ता मुकेश जाट के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से 2012 में निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रार्थी सम्मिलित हुआ था। भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को जांचने में हुई गड़बड़ी के कारण प्रार्थी का चयन नहीं हो सका। विभाग ने करीब तीन साल बाद संशोधित परिणाम जारी किया। इसमें प्रार्थी का चयन हो गया और तृतीय श्रेणी शिक्षक में पद पर इस वर्ष नियुक्ति दे दी गई, लेकिन विभाग ने इसी भर्ती में अन्य अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में ही नियुक्ति दे दी। इसके उपरांत भी विभाग ने प्रार्थी को पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों के समकक्ष वरिष्ठता एवं अन्य सेवा परिलाभ नही दिया है। प्रार्थी ने कोर्ट से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान सभी सेवा परिलाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई थी।
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