जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के सिलसिले में पेश हुए
गृह सचिव वेदपाल ने कोर्ट को जानकारी दी कि जेलों में रिक्त पद शीघ्र
भरेंगे। सहायक कारापाल की भर्ती के तहत साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली
है तथा रिजल्ट बाकी है।
जबकि जेल प्रहरियों की भर्ती के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 मई मुकर्रर करते हुए गृह सचिव से शपथ पत्र पर यह जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष गृह सचिव वेदपाल डीआईजी जेल जयनारायण व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सहायक कारापाल के 54 पदों के लिए आरपीएससी साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर चुका है, केवल परिणाम आना बाकी है। जेल प्रहरी के 925 पदों पर भर्ती के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर को जिम्मेदारी दी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए दस करोड़ से अधिक बजट पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है तथा चार करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि बंदी शिवलाल की पैरोल याचिका की सुनवाई के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि अधिकांश पद रिक्त होने की वजह से राज्य की जेलों में सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार जेल विभाग को रिक्त पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए थे।
जबकि जेल प्रहरियों की भर्ती के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 मई मुकर्रर करते हुए गृह सचिव से शपथ पत्र पर यह जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष गृह सचिव वेदपाल डीआईजी जेल जयनारायण व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सहायक कारापाल के 54 पदों के लिए आरपीएससी साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर चुका है, केवल परिणाम आना बाकी है। जेल प्रहरी के 925 पदों पर भर्ती के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर को जिम्मेदारी दी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए दस करोड़ से अधिक बजट पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है तथा चार करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि बंदी शिवलाल की पैरोल याचिका की सुनवाई के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि अधिकांश पद रिक्त होने की वजह से राज्य की जेलों में सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार जेल विभाग को रिक्त पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए थे।
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