जोधपुर.तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के संशोधित परिणाम
के बाद पूर्व में चयनित एवं कार्यरत बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को स्थाई
करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता सुनील कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राज्य सरकार को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 27 बी के तहत याचिकाकर्ताओं के तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर स्थायीकरण की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता सुनील कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राज्य सरकार को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 27 बी के तहत याचिकाकर्ताओं के तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर स्थायीकरण की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं।
No comments:
Post a Comment