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तृतीयश्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण के दिए हाईकोर्ट ने आदेश

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण के दिए आदेश
जोधपुर| तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के संशोधित परिणाम के पश्चात पूर्व में चयनित एवं कार्यरत बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को स्थाई करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता सुनील कुमार अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं में बताया गया कि विभिन्न जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सभी रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 27 बी के तहत याचिकाकर्ताओं के तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर स्थायीकरण की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं।

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