जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने नियुक्ति तिथि से सलेक्शन ग्रेड जारी नहीं करने के एक मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया है। जस्टिस लोहरा ने याचिकाकर्ता साबिर मोहम्मद व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में ये आदेश दिए।
सर्कुलर के अनुसार योग्य होने पर याचीगण ने भी आवेदन किया और उन्हें 28 मई 2005 को स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में सरकार ने 23 दिसंबर 2015 को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि याचीगण के लिए सभी तरह के परिलाभ आदि जिसमें वरिष्ठता, सलेक्शन ग्रेड अनुभव आदि की पुन: नियुक्ति की तिथि से गणना की जाएगी। इसी आदेश से निराश हो कर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर जस्टिस लोहरा ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया
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सर्कुलर के अनुसार योग्य होने पर याचीगण ने भी आवेदन किया और उन्हें 28 मई 2005 को स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में सरकार ने 23 दिसंबर 2015 को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि याचीगण के लिए सभी तरह के परिलाभ आदि जिसमें वरिष्ठता, सलेक्शन ग्रेड अनुभव आदि की पुन: नियुक्ति की तिथि से गणना की जाएगी। इसी आदेश से निराश हो कर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर जस्टिस लोहरा ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया
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