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Wednesday 22 February 2017

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राजस्थान सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

नई दिल्ली। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राजस्थान सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एसीबी को चार्जशीट दायर करने की अनुमति पहले ही दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर दी थी जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। आपको बता दें कि 2012-13 में करीब 150 लेक्चरर्स की नियुक्ति में गड़बड़ी के बाद राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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